(मेला परिसर में प्रवेश सहित उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार में जिला प्रशासन मुख्य अग्निशमन अधिकारी खीरी द्वारा जारी निर्देश ) 1- मेला परिसर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित अस्त्र-शस्त्र अपने साथ लेकर नहीं आएगा। पकड़े जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही होगी। 2- संप्रति धारा 144 लागू है जिसके प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाए । 3 -आयोजन में शामिल होने हेतु आते- जाते समय या स्थल पर दुकानों ठेले वालों के साथ संयमित व्यवहार किया जाए 4- चार कोविड-19 अभी पूर्णत: समाप्त नहीं हुआ है इसलिए समस्त नियमों सोशल डिस्टेंसिंग साफ सफाई की तैयारी का विशेष ध्यान सभी को लोक हित में रखना होगा । 5- मेला परिसर के सभी दुकानदार अपनी -अपनी दुकानों में अग्नि सामान्य यंत्र बालू ,पानी, उचित मात्रा में अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार के अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु अवश्य रखेंगे अन्यथा दुकान का आवंटन स्वत निरस्त हो जाएगा और जमा धनराशि जब्त हो जाएगी । 6- कार्यक्रम स्टेज पर चढ़ना तथा पंडाल में शोर करना सख्त मना है । 7- मेला परिसर में नशे की हालत में प्रवेश करना सख्त मना है। 8 -मेला परिसर में आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है । 9- कोई भी लावारिस वस्तु सामान कहीं पर पड़ा दिखाई दे तो उसे न छुयें तथा इसकी सूचना कमेटी पुलिस को तत्काल दें। 10 -मेला परिसर में जन सुविधा शिकायत हेतु पुलिस बूथ पर संपर्क करें । 11 -मेले में अपने साथ ले आये बच्चों की सुरक्षा का विशेष स्वयं ध्यान रखें, उन्हें अकेला न छोड़ें तथा अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें । 12- अपना दो पहिया ,चार पहिया वाहन पार्किंग स्थल श्री रामलीला बालिका इंटर कॉलेज क्रीड़ांगन गेट के समीप खड़ा करें। इधर-उधर खड़ा करने पर चालान होगा। स्थानीय पुलिस अधिकारियों का मोबाइल नंबर निरीक्षक कोतवाली पलिया- 9454 40 3791 हेल्पलाइन नंबर -112 प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर पुलिस स्टेशन पलिया -945 544 18698 आज्ञा से -उप जिला मजिस्ट्रेट, पलिया खीरी । निवेदक,- प्रबंध समिति रामलीला कमेटी पलिया कलां खीरी, ( मेला आम जनता का है इसलिए कृपया अपना बहुमूल्य सहयोग देकर अपने नगर व क्षेत्र का सम्मान बढ़ाएं।)