सूचना

संस्था के निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर जमा कर के भूमि शुल्क जमा करने के उपरान्त जमा शुल्क की रसीद दिखाये बिना मेले में दुकान लगाना सख्त मना है । यदि कोई भी दुकानदार भाई बिना विधिवत स्वीकृति अधिकृत रसीद के दुकान लगाता है तो उसकी दुकान हटा दी जायेगी और उसकी दुकान का आवंटन नहीं होगा । तथा उसके आचरण से स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर दिया जायेगा ।

आज्ञा से- प्रबन्ध समिति, श्री रामलीला कमेटी पलिया (खीरी)

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