पलिया कलां (खीरी)लखीमपुर-खीरी, 12 अगस्त। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी द्वारा आगामी 12 सितंबर द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से जिले में “राष्ट्रीय लोक अदालत” का आयोजन किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी।
जिला जज व अध्यक्ष के निर्देशानुसार, तहसील विधिक सेवा समितियों और राजस्व न्यायालयों द्वारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए इस लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
इन मामलों का होगा निस्तारण: लोक अदालत में लघु फौजदारी, राजस्व, श्रम, स्टाम्प, चकबंदी, दाखिल-खारिज, व्यापार कर, नगर पालिका अधिनियम, जनहित गारंटी अधिनियम समेत अन्य प्री-लिटिगेशन व लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। संबंधित समस्त न्यायालयों व विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निस्तारण के लिए चिह्नित मुकदमों की संख्या 19 अगस्त, 26 अगस्त और 9 सितंबर 2026 तक प्राधिकारण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वर्षों से लंबित मामलों का शांतिपूर्ण और त्वरित समाधान कराने के लिए 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।