(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां- खीरी लखीमपुर 01 अगस्त। दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, पीएम/सीएम आवास योजना के तहत जीओ टैग न करने, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की गम्भीरता को महत्व न देने, उच्चाधिकारियों को भ्रामक लोकेशन बताकर भ्रमित करने, ग्रापं कलुआपुर में लाभार्थी जहूर के स्वीकृत आवास की धनराशि रू. 1.20 लाख प्रधान पुत्र के खाते में भेजने, निर्गत नोटिस पर उत्तर न प्रस्तुत करने, शासकीय धनराशि का दुरूपयोग, शासकीय निर्देशों, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन के आरोप में डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के अनुमोदन के क्रम मे तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

डीपीआरओ ने जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया है कि निलम्बन अवधि में ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते पर महगाई भत्ता यदि ऐसे अर्द्ध अवकाश वेतन पर देय है, जो अनुमन्य होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

बताते चले कि बीडीओ धौरहरा ने ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक कुमार पर उक्तानुसार आरोपों में निलम्बित करने की संस्तुति की। तत्क्रम में डीपीआरओ ने सचिव अभिषेक कुमार को कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, किन्तु अभी तक अभिषेक ने कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया। डीपीआरओ ने पाया कि उक्तानुसार सचिव अभिषेक कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी है।

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