(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां-खीरी पुलिस अधीक्षक   गणेश प्रसाद साहा द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं सम्बन्धित को अधीक्षक द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

एडवाइजरी – दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जनपद लखीमपुर-खीरी

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सैलानियों हेतु दिनांक 15.11.2023 को प्रारम्भ हो रहा है। पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु हरसंभव प्रयास करेगा। सुगम पर्यटन हेतु निम्न प्रयास किये गये है-

1. थाना पलिया की बंशीनगर चौकी पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा। जहां वन क्षेत्र में सम्पर्क स्थापित करने हेतु वायरलेस फ्रिक्वेंसी के माध्यम से संचार व्यवस्था सुदृढ की जायेगी ।।

2. पुलिस विभाग द्वारा लाइजिनिंग ऑफिसर भी तैनात किया गया है जिनके द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के कंट्रोल रूम से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

       🟥सामान्य निर्देश🟥

   🔴  टाइगर रिजर्व के भीतर किसी भी प्रकार की आग्नेयास्त्र की अनुमति नहीं होगी।

   🔴 टाइगर रिजर्व के अंदर पालतू जानवरों के साथ अनुमति निषेध है।

   🔴 टाइगर रिजर्व के भीतर पैदल चलना और ट्रैकिंग करना वर्जित है।

  🔴   आगंतुकों को टाइगर रिजर्व की यात्रा के लिए निर्धारित समय का पालन करना आवश्यक है। ये उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं।

   🔴  आवासीय परिसर / विश्राम गृह के बाहर धूम्रपान करना और किसी भी प्रकार की आग जलाना प्रतिबंधित है।

    🔴 टाइगर रिजर्व के अंदर कहीं भी मछली पकड़ना सख्त वर्जित है। राष्ट्रीय उद्यान में ट्रांजिस्टर और टेप रिकार्डर बजाने की अनुमति नहीं है।

  🔴  आगंतुकों को गैर-निर्दिष्ट मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं है। इससे वन्य जीवन और उनके आवास पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

    🔴 हॉर्न बजाना और निर्धारित गति सीमा से ऊपर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है।

      🔴आगंतुकों को इको पर्यटन क्षेत्र से बाहर जाने की मनाही है।

      🔴 जानवरों पर चिल्लाना, चिढ़ाना, उनका पीछा करना या उन्हें खाना खिलाने का प्रयास करना प्रतिबंधित है।

       🔴 दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन प्रतिबंधित है।

     🔴  आगंतुकों द्वारा सभी वाहनों को निर्धारित क्षेत्र में ही पार्क किया जाना चाहिए।

     🔴  कृपया बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। आपको गैर-बायोडिग्रेडेबल कूड़े (डिब्बे, प्लास्टिक, कांच धातु की पन्नी, आदि) के लिए अपना बैग ले जाना आवश्यक है। इनका निस्तारण पार्क के बाहर कूड़ेदान में सेकिया जाना चाहिए। कूड़ा-कचरा फैलाने से वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है।

         🔴आगंतुक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन होंगे।

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