(ओमप्रकाश ‘सुमन’)
पलियाकलां(खीरी) जिला पंचायत बालिका इंटर कालेज में 29वां राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भव्यता के साथ मनाया गया।इस अवसर पर प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार भाटी ने कहा कि सुगम व सुलभ न्यायायिक व्यवस्था सम्रद्ध भारत के लिये आवश्यक है।भारतीय संविधान के39ए अनुच्छेद के तहत देश के गरीब,पिछड़े,कमजोर व विकलांग लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिये 1987 में एक न्यायायिक व्यवस्था की गई।जिसे 1995 में अमल में लाया गया।देश में पहली लोक अदालत9नवम्बर1995 में लगायी गई।सामाजिक विज्ञान शिक्षिका शालिनी चौधरी ने कहा कि दहेज हत्या,भ्रूण हत्या व विकलांगो को कानूनी सहयता उपलब्ध कराना ही विधिक सेवा दिवस की मूल अवधारणा है।नोडल अधिकारी आकृति गुप्ता ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों में कानूनी सहायता पाकर स्वयं को सुरक्षित व सहज महसूस करे,इसलिये जनपद स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है।कार्यक्रम का सफल संचालन विज्ञान शिक्षिका माया वर्मा ने किया।इस अवसर पर सविता देवी, अर्चना शुक्ला, निहाल सहित समस्त विद्यालय परिवार की सार्थक उपस्थिति रही।