(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां- खीरी लखीमपुर  07 जून। शासन ने ओबीसी समाज के गरीब की बेटी की शादी में अनुदान लेने के लिए आवेदक की आय सीमा बढाकर एक लाख रुपए कर दी है। प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उप्र शासन, लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय सीमा में वृद्धि करते हुए शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। इससे पूर्व यह सीमा शहरी क्षेत्र में रू.56,460/- प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46,080/ – प्रतिवर्ष निश्चित थी। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर ने दी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना में आयसीमा में वृद्धि होने के फलस्वरूप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक ) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ई- केवाईसी सुनिश्चित किया जायेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। अन्य पिछड़े वर्गों के इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियो के पुत्री की शादी 90 दिवस की अवधि में हुयी है अथवा आगामी 90 दिवस में होनी सुनिश्चित है, वह उपरोक्त बेवसाईट पर योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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