(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

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पलियाकलां- खीरी लखीमपुर 06 अक्टूबर। शासन के निर्देश पर जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में योजित/लम्बित राजस्व वादों तथा निर्विवाद वरासत, पैमाइश नामांतरण, आपसी बंटवारा एवं भूमि विवादों से सम्बन्धित आईजीआरएस सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य स्तरों पर प्रस्तुत शिकायतों के समयबद्ध, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलेगा।

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने समस्त संबंधितों को निर्देशित किया कि सभी लम्बित प्रकरणों, वादों का त्वरित निस्तारण किया जाये। धारा- 24 अन्तर्गत वादों को तीन माह में, धारा 33 के निर्विवादित वाद 45 दिन तथा धारा-34 के विवादित वाद के लिये 90 दिन एवम् धारा – 116 हेतु छह माह में प्रत्येक दशा में निस्तारण किया जाये। निर्देश दिए कि दी गयी अवधि प्रकरण/वादों के निस्तारण के लिए अधिकतम समय है एवं उक्त समयावधि से पहले निस्तारण होना चाहिये।

डीएम ने निर्देश दिए कि एडीएम द्वारा विशेष अभियान चलाकर राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनाकर तीन दिवस के अन्दर उनके अवलोकन के लिए प्रस्तुत करे। प्र०अ० परिवाद आईजीआरएस प्रकरणों की नित्य-प्रतिदिन समीक्षा के लिए सूचना प्रतिदिन प्रातः उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए। राजस्व विभाग के आरसीसीएमएस पोर्टल पर प्रतिदिन निस्तारण की प्रगति की समीक्षा हेतु सूचना उनके समक्ष प्रस्तुत करे। डीएम ने कहा कि सभी निर्देशों का गंभीरतापूर्वक सजग एवं सचेत होकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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