(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां- खीरी लखीमपुर  23 मार्च। जिले में होली पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शाम को चार बजे दुकानें खुलेंगी। इसे लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई दुकान खुली मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और संबंधित आबकारी निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

होली के पावन पर्व को शान्तिपूर्ण वातावरण में मनाने एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए उप्र आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने 25 मार्च (रंग खेलने के दिन) प्रातः10 से सांय 04 बजे तक जनपद खीरी में स्थिति समस्त थोक व फुटकर के आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखने का आदेश दिया है। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

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