(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां-खीरी लखीमपुर 20 दिसंबर। किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजित हुआ। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों के सामने समस्याएं रखीं। डीएम ने अफसरों को किसानों की समस्याओं का समय से व गुणवत्तापरक निस्तारण कराने का निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निदान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शासन-प्रशासन करते संकल्पित होकर काम कर रहा। इसके लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानपरक योजनाओं के जरिए उन्हें समृद्ध बनाने के लिए नित नए कदम उठा रही है।
उन्होंने मौजूद किसानों की न केवल समस्याएं सुनी बल्कि निराकरण के संबंध में मौजूद अफसरों को निर्देश दिए। अधिकारी अपने स्तर से किसानों की जिन समस्याओं का समाधान न कर सके, उसके बारे में अवगत कराएं ताकि उनका समाधान उचित फोरम पर कराया जा सके।

उप निदेशक (कृषि) अरविंद मोहन मिश्र ने कहा कि किसान दिवस किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। इस दिवस पर किसान अपनी समस्याओं को न केवल निस्तारण करा सकते हैं बल्कि विशेषज्ञों से अपनी सभी जिज्ञासाओं को भी शांत कर सकते हैं। बैठक में आए हुए समस्त अधिकारीगण व सम्मानित कृषकों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैठक में डीसीओ वेद प्रकाश सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी सत्येन्द्र सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, डीएचओ मृत्युंजय सिंह अन्य अधिकारी एवं कृषक उपस्थित रहें।

फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने कहा कि किसानों को क्षति से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा का सुरक्षा कवच किसानों को प्रदान किया है। किसान रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर से पहले करा लें, ताकि किसी भी दशा में फसल क्षति होने पर उन्हें मायूस न होना पड़े। फसल की सुरक्षा और आपदा में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए जनपद खीरी के लिए फसली वर्ष- रबी 2023-24 के लिए अधिसूचित फसल (गेहूं, जो, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी एवं आलू) का पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई अपनी फसल का बीमा कराएं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से अनुसूचित क्षेत्र में कोई बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नति तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना और आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखता है।

उन्होंने बताया कि बीमा कराने के लिए किसान भाइयों के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र, भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र, बटाई प्रमाण-पत्र, फसल बुआई का प्रमाण-पत्र (स्व-सत्यापित) एवं मोबाइल नम्बर जरूरी दस्तावेज है। कृषक द्वारा अधिसूचित फसल गेहूं, मसूर, लाही-सरसों, के लिए देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत और अधिसूचित फसल आलू के लिए बीमित राशि का पांच फीसदी जमा करना होगा। कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अलावा अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है। किसान भाई बीमा करवाने के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा, जन-सेवा केन्द्र (सीएससी), भारत सरकार PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in), क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ / कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं० 1800-889-6868 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।

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