(ओमप्रकाश ‘सुमन’)
पलियाकलां-खीरी एसडीएम ने कहा कि अवगत कराना है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. न्यायालय हरित प्राधिकरण के निर्देशो के क्रम मे पराली जलाने वाले काश्तकारों पर जुर्माना व अन्य कार्रवाई संचालित की जा रही है
मा.न्यायालय के निर्देशो का किसी रूप में उल्लंघन मा. न्यायालय के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है अतएव कृपया मा. न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करे । मैं सभी तहसीलवासियो से अपील करता हूँ कि पराली या गन्ना की पत्ती न जलाएं अन्यथा जुर्माना के साथ विधिक कार्रवाई एवं गन्ना के सट्टा निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।