(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां-खीरी लखीमपुर 24 नवंबर। अगर आपका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र बनवाने का एक और मौका है। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसमें भी सुधार करा सकते हैं। सभी बीएलओ 25 व 26 नवंबर को सुबह 10 से शाम 04 बजे तक जिले के सभी 2890 बूथों पर तैनात रहेंगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/ डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबधित जारी कार्यकम के अनुसार 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है। दावे और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 09 दिसंबर तक नियत है। इस अवधि में 25 व 26 नवम्बर तथा 02 व 03 दिसम्बर को विशेष अभियान तिथियां भी नियत हैं। मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी को किया जायेगा।

विशेष अभियान दिवस के दिनों में समस्त मतदेय स्थलों पर पदाभिहीत अधिकारी/बीएलओ अनिवार्य रूप से प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक उपस्थित रहेंगे। पुनरीक्षण अवधि के दौरान विशेष अभियान तिथियों पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निबन्ध लेखन, भाषण, वाद-विवाद, मॉक पार्लियामेंट, पोस्टर, पेन्टिंग, स्लोगन, रंगोली, नुक्कड़ नाटक, इलेक्शन कोशंट, क्विज, मानव श्रृंखला, मानव श्रृंखला से आकृति निर्माण, मतदान केन्द्रों को सजाने की प्रतियोगिता आदि प्रतियोगितायें सम्पूर्ण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान अवधि तथा मुख्यतः विशेष तिथियों पर ऐसे आकर्षक तरीके से आयोजित की जायें, जिससे जन सामान्य को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 अभियान के संबंध में व्यापक रूप से जानकारी तो मिले ही, वे इस आयोजन में में पूर्ण धूमधाम से प्रतिभाग भी करें। उक्त प्रतियोगितायों को विशेष अभियान तिथियों में आयोजित कराकर परिणाम की घोषणा करायी जा सकती है।

25 को खीरी आएंगे आयुक्त देवीपाटन मंडल/रोल आब्जर्वर योगेश्वर राम मिश्र
25 नवंबर की विशेष अभियान दिवस पर आयुक्त देवीपाटन मंडल/रोल आब्जर्वर योगेश्वर राम मिश्र जनपद में भ्रमण करेंगे और पुनरीक्षण के कार्य की निरीक्षण-समीक्षा की जाएगी। दोनों विशेष अभियान दिवस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी के भ्रमण करने की संभावना है।

विशेष अभियान तिथि : पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोटर लिस्ट में शामिल कराए नाम, या वोटर आईडी में कराए जरूरी संशोधन
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जनसामान्य से अनुरोध किया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित विशेष अभियान में अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हुये यह सुनिश्चित कर लें कि निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित है अथवा नहीं, यथा आवश्यकता नाम बढाने के लिये फार्म-6, नाम अपमार्जित कराने के लिये फार्म-7 एवं निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि के संशोधन एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिये फार्म-8 भरके आवेदन कर सकते हैं।

वोटर आई-कार्ड क्यों जरूरी
वोटर आई-कार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है।

हेल्पलाइन

  • वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
  • अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।
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