(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां-)खीरी)लखीमपुर खीरी, 16 जून। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जिले के 401 विधिक आश्रितों को 15 करोड़ 82 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई। अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिसके बाद लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया गया। तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद अनूप गुप्ता ने सीडीओ अभिषेक कुमार एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह के साथ योजना के अंतर्गत तहसील सदर, मितौली और गोला के आश्रित परिवारों को सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदस्य, विधान परिषद अनूप गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ऑनलाइन व लेखपाल के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पात्र लाभार्थी आसानी से योजना का लाभ ले सकें। सरकार चाहती है कि देश, समाज और जिले का कोई भी परिवार खुद को बेसहारा न समझे। इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता आश्रित परिवारों को न केवल सहारा देगी, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा भी दिखाएगी।

उन्होंने अपील की कि प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करते हुए परिवार को मजबूत व आत्मनिर्भर बनाया जाए। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। “सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास” के मूलमंत्र को लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अंत में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी आश्रित परिवारों को संबल और शक्ति प्रदान करें।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना सरकार की संवेदनशील सोच का प्रतीक है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत या दिव्यांग किसानों के परिवारों को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन सभी पात्र किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा है।

कार्यक्रम की शुरुआत में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की आवश्यकता और प्रासंगिकता बताई। उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि कृषक की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹5 लाख की सहायता दी जाती है। दोनों हाथ, पैर या आंखों की क्षति पर भी ₹5 लाख मिलते हैं। एक हाथ, पैर या आंख की क्षति पर ₹2.5 लाख मिलते हैं। स्थायी दिव्यांगता 25% से 50% के बीच होने पर ₹1.25 लाख (25%) और 50% से 100% के बीच होने पर ₹2.5 लाख (50%) की सहायता का प्रावधान है।कार्यक्रम में एसडीएम रेनू मिश्रा, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी एवं राजस्व कर्मी मौजूद रहे।

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