(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां- (खीरी)लखीमपुर 02 अगस्त। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। अब जिले के ऋणी एवम गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यह जानकारी सीडीओ अभिषेक कुमार ने दी।

सीडीओ ने जनपद के समरत किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये योजना का लाभ लें। ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। अगर अबतक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने के लिए बैंक शाखा को सूचित कर दे तथा गैर ऋणी कृषक अपनी आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुये अधिसूचित फसल धान, मक्का, मूंगफली एवं उर्द आदि का बीमा करा सकते हैं।

जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर, क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है जैसे फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फराल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।

टोल फ्री नम्बर पर पाए योजना की विस्तृत जानकारी
शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक भाई काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घंटे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते हैं।

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