लखीमपुर खीरी 13 जून। शासन की ओर से संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत दंपती युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार, केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित हैं। इसका लाभ पाने के लिए दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन करें। उक्त आशय की जानकारी जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार सागर ने दी।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति जिनकी चालू एवं गत वित्तीय वर्ष मे सम्पन्न हुई शादी सम्पन्न हुई है, वह शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रो की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मे किसी भी कार्य दिवस मे सम्पर्क कर सकते है।
यह है योजना की पात्रता
शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।
दम्पति मे कोई आयकर दाता न हो।मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो ।