(ओमप्रकाश ‘सुमन’,)

,

पलियाकलां- खीरी लखीमपुर 05 सितंबर। अबकी बार किसानों से 2183 रुपये की दर से सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद होगी। पिछले साल की अपेक्षा 143 रुपये की दर से सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपये नियत है। जिले में 05 क्रय एजेंसियों के 169 धान क्रय केंद्रों पर खरीद की जाएगी।

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कृषक बन्धुओं से अनुरोध करते हुए कहा कि अपने धान को साफ एवं सुखाकर क्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु लायें एवं न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना का लाभ उठायें। किसी भी बहकावे में न आकर सरकारी क्रय केन्द्रों पर ही लाकर अपना धान विक्रय करें। सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जिले में धान क्रय के लिए कुल 05 क्रय एजेंसियों के 169 धान क्रय केन्द्र क्रय एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव, धान उत्पादन क्षेत्र एवं जनपद स्तर पर आहूत बैठकों में व्यापक परीक्षणोंपरान्त कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत तहसील सदर 49, गोला 45, पलिया 12 मोहम्मदी 23, मितौली 14, निघासन 08, धौरहरा में 18 बनाये गए है। जनपद खीरी में 01 अक्टूबर से धान क्रय केन्द्र प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक संचालित होंगे। प्रत्येक क्रय केन्द्र पर कृषक बन्धुओं की सुविधा हेतु पेय जल, बैठने इत्यादि की व्यवस्था होगी।

पंजीकृत किसानों से ही होगी धान ख़रीद, कराए पंजीयन

कृषक पंजीयन में आए समस्या तो कन्ट्रोलरूम से पाए मदद

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय हेतु कृषक बन्धुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल एप up kisan mitra पर पंजीयन कराना जरूरी है। पंजीकृत किसानों से ही धान क्रय किया जायेगा। धान विक्रय के लिए इच्छुक कृषक खरीद शुरू होने से पूर्व ही पंजीकरण करायें एवं न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना का लाभ उठायें। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूँ व धान खरीद हेतु पूर्व में पंजीकरण करा चुके कृषकों को धान विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, परन्तु उक्त पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लॉक कराना होगा। यदि कृषक पंजीयन में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो जनपद में स्थापित कन्ट्रोलरूम नं. 6396239116 या सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 01 जुलाई, 2023 से शुरू है।

पीएफएमएस से सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में होगा धान मूल्य भुगतान

धान क्रय केन्द्रों पर ई-पॉप से होगा आधार प्रमाणीकरण, होगी खरीद

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कृषक बन्धुओं से अपील करते हुए कहा कि अपने पंजीयन समय से कर लें क्योंकि पंजीयन के बाद तहसील स्तर पर प्रत्येक कृषक पंजीयन के सत्यापनोपरान्त ही कृषक धान विक्रय का पात्र होगा।धान विक्रय के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक भाई पंजीकरण के लिए वर्तमान मो.नं. ही अंकित करायें, SMS द्वारा प्रेषित OTP भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। कृषक का बैक खाता आधार सीडेड (अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना जरूरी है। धान के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में करने की व्यवस्था है। कृषक बन्धुओं से धान खरीद क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज (E-POP) के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करते हुए की जायेगी।

क्रय केन्द्रों पर होगी पर्यवेक्षणीय अफसरों, कार्मिकों की नियुक्ति

तहसील पर नोडल होगे एसडीएम, धान क्रय की व्यवस्था का कराएंगे क्रियान्वयन

प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर डीएम द्वारा कृषकों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। यदि किसी केन्द्र प्रभारी द्वारा कृषकों के साथ धान विक्रय में किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न करता है तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। धान क्रय की व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वयन हेतु तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी नोडल होंगे।

यह है धान क्रय केन्द्र की मिलों से सम्बद्धीकरण की प्रक्रिया
क्रय केन्द्र की मिलों से सम्बद्धीकरण की जानकारी देते हुए डिप्टी आरएमओ संतोष पटेल ने बताया कि प्रत्येक धान क्रय केन्द्र का मिलों से सम्बद्धीकरण डिप्टी आरएमओ एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक की संस्तुति पर डीएम द्वारा किया जायेगा। डिप्टी आरएमओ जिले में कार्यरत एजेंसियों से विचार-विमर्श कर जनपद में स्थापित जियो टैग्ड क्रय केन्द्रों एवं चावल मिलों के डाटाबेस के आधार पर धान कुटाई हेतु रजिस्टर्ड एवं सत्यापित चावल मिलों की साख, उनके पूर्व कार्य व्यवहार का परीक्षण कर सम्बद्धीकरण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ सम्भाग के अनुमोदनोंपरान्त डीएम के माध्यम से कराया जायेगा। ब्लैक लिस्टेड, धान व चावल का गबन करने वाले, बकाया कस्टम मिल चावल (सीएमआर) वाली, शासन को छति पहुंचाने वाली मिलों से कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं कराया जायेगा। आधुनिक मिल मशीनरी से युक्त तथा जो सार्टेक्स एवं ब्लेण्डर युक्त हों, ऐसी चावल मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु सम्बद्ध किया जायेगा तथा मिल सम्बद्धीकरण में भी न्यूनतम दूरी के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा। क्रय एजेंसियों से प्राप्त मिलों के सम्बद्धीकरण प्रस्ताव के अनुमोदन से पूर्व डीएम की अध्यक्षता में सभी क्रय एजेंसियों के जिला प्रबन्धकों, सहायक आयुक्त, निबन्धक सहकारिता एवं मिलर्स संग बैठक भी की जायेगी।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *