(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलिया कलां (खीरी) लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के के दहेज हत्या मामले में विशेष न्याय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त दीपू पुत्र बुधई निवासी गुरुपुरवा मजरा खंडवा मीतमऊ को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।अभियुक्त दीपू के खिलाफ ईसानगर थाने में धारा 498ए, 304बी आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका का विवाह वर्ष 2013 में अभियुक्त दीपू से हुआ था। विवाह के बाद पति और उसके परिजन लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे।आरोप है कि 23 अप्रैल 2017 को मृतका पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। अगले दिन मृतका के मायके पक्ष को अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर मृतका का भाई दिनेश कुमार परिजनों के साथ खमरिया अस्पताल पहुंचा, जहां उसे अपनी बहन का जला हुआ शव मिला। इसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
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