(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां-खीरी लखीमपुर 07 नवंबर। बिजली बिल के बकायदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत बकायेदारों को राहत देते हुए बिल जमा करने का मौका दिया जाएगा। यह आठ नबंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा। उक्त जानकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि “एकमुश्त समाधान योजना 2023” (ओटीएस) से घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता लाभ ले सकते है। योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए 30 नवम्बर तक पंजीकरण राशि ( 31 अक्टूबर 2023 तक के मूल बकाये का 30 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय/ विभागीय कैश काउन्टर अथवा uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकता है।

उन्होंने बताया कि संयोजन का प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने पर भी योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उपभोक्ताओं को घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा। ओटीएस योजना में तीन-चार किश्तों में पैसा जमा करने की छूट मिलेंगी। यदि भार 01 किलोवाट है तब उपभोक्ता एकमुश्त अथवा 12 किश्तों में एवं यदि भार 01 किलोवाट से अधिक है तब एकमुश्त अथवा 06 किश्तों में बकाया जमा कर सकता है। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31.03.2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31.10.2023 तक के बकाये पर की जायेगी ।

वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे बिल संशोधन के अनुरोध
डीएम ने बताया कि बिल गलत आने पर बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ता सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, एसडीओ कार्यालय अथवा सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता कार्नर>सेवा अनुरोध>बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है एवं संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। बिल संशोधन के लिए क्षेत्रों/कार्यालयों/उपकेन्द्रों पर नियमित रूप से शिविरों का आयोजन किया जायेगा। ओटीएस का लाभ पंजीकरण की तिथि से मिलेगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में शमन शुल्क की धनराशि पर छूट नही मिलेगी। आरसी जारी होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।

….ऐसे जमा कराएं धनराशि
पंजीकरण की धनराशि उपभोक्ता अपना पंजीकरण अधिशासी अभियन्ता/ एसडीओ कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर कराते हुए अथवा uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की पावती प्राप्त कर सकता है। इस पावती को लेकर उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा विभागीय कैश काउन्टर, जन सेवा केन्द्र अथवा uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से पंजीकरण राशि जमा करा सकता हैं। उपभोक्ता एक मुश्त अथवा किश्तों की धनराशि को अपने मासिक बिल के साथ किसी भी कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी एवं मीटर रीडर अथवा वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकता है।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *