(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां-( खीरी)लखीमपुर 21 जनवरी। लखीमपुर खीरी के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है, वो सभी जीएसटी ब्याज और पेनल्टी माफी योजना का लाभ ले सकते हैं।

उप्र सरकार द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2017 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा- 73 के अन्तर्गत कर अर्थदण्ड और ब्याज की मांग को शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करते हुए समाप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में दिनांक : 01 जुलाई 2017 से दिनांक : 31 मार्च 2020 तक की अवधि के मध्य धारा-73 के अधीन पारित आदेश के अन्तर्गत योजना का लाभ लेने के लिए करदाता द्वारा यदि 31.03.2025 तक कर जमा कर दिया जाता है तथा कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है। अथवा दाखिल की गयी अपील वापस ले जी जाती है, तो ब्याज एवं अर्थदण्ड की छूट प्राप्त होगी। किसी प्रकार की असुविधा या जानकारी के लिए राज्य कर कार्यालय, लखीमपुर खीरी से संपर्क करें। मूल कर यथाशीघ्र जमा करते हुये योजना का लाभ लें तथा राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें।

उल्लेखनीय है कि यह छूट 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच की कर अवधि के लिए बकाया जीएसटी मांगों पर प्रभावी होगी। अर्हता प्राप्त करने के लिए कारोबारियों को देय कर का भुगतान करना होगा और जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट का आवेदन जमा करना होगा। यह योजना ब्याज और जुर्माना माफ करती है। यह करदाताओं को वास्तविक जीएसटी बकाया का भुगतान करने से छूट नहीं देती है।

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