(ओमप्रकाश ‘सुमन’)
पलियाकलां- खीरी ग्राम- मझरा पश्चिम ,परगना व तहसील पलिया जनपद लखीमपुर खीरी निवासी रणजोध सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह द्वारा फसल अवशेष( गन्ने की पताई) खेत में ही जलाए जाने पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 25 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मु. ₹2500/- का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
पुनः समस्त किसान बंधुओं से अपील की जाती है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ खेतों में पराली/ फसल अवशेष ना जलाएं तथा फसल कटाई के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग अवश्य करें। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के प्रयास फलीभूत हो सके। यह जानकारी उप जिला अधिकारी पलिया कार्तिकेय सिंह ने दी।