(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां- खीरी लखीमपुर 28 अगस्त। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को उनके व्यवसाय व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र संजय सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि योजना के लाभ के लिए पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर गत 25 अगस्त से आनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत जनपद का लक्ष्य 1800 है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार CSC के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल-https://pmvishwakarma.gov.in/ पर पंजीकरण 25 अगस्त से 16 सितंबर तक होगा। इसका लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। योजना में 18 तरह की परंपरागत ट्रेड शामिल की गई हैं। चयन के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पाने वाले लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा और एक ई-वाउचर उनको दिया जाएगा। इसमें वह 15 हजार रुपये तक की टूलकिट खरीद सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी बेसिक प्रशिक्षण के बाद एडवांस कौशल प्रशिक्षण में पंजीकृत हो सकते है। उन्हें 15 दिन अथवा 120 घण्टे का निर्धारित केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार (पीएम कौशल केन्द्र, आईटीआई, इण्डस्ट्री क्लस्टर या अन्य) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खादी ग्रामोद्योग आयोग या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तकनीकी केन्द्रों द्वारा दिया जायेगा। लाभार्थियों को बेसिक प्रशिक्षण के दौरान कौशल सत्यापनोपरान्त रू. 15 हजार का ई-रूपी या ई-वाउचर उपलब्ध कराये जायेगें। लाभार्थी सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्र पर जाकर वाउचर के माध्यम से टूलकिट प्राप्त कर सकेगा।

आच्छादित ट्रेड : दर्जी, नाई, कुम्हार, सोनार, मोची / चर्मकार / जूता बनाने, बढ़ई (सुथार ), लोहार, राजमिस्त्री, डलिया (टोकरी)/ चटाई / झाडू बनाने वाले, गुडिया और खिलौना बनाने वाले, मालाकार, नाव बनाने वाले, ताला बनाने वाले, हथौला व टूलकिट बनाने वाले, घोबी, अस्त्र बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले

योग्यता/पात्रता की शर्तें
हस्तशिल्पी/काफ्टमैन परिवार आधारित पारम्परिक व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।
हस्तशिल्पी/काफ्टमैन द्वारा हस्तचालित यंत्रों का प्रयोग किया जाता हो। हस्तशिल्पी, काफ्टमैन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। आवेदक हस्तशिल्पी/काफ्टमैन केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजनाएं जैसे पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना अथवा अन्य किसी योजना में विगत 5 वर्षों से ऋण प्राप्त न किया हो। मुद्रा एवं स्वनिधि योजना में ऋण चुकाने वाले लाभार्थी पात्र होगें। 05 वर्ष की गणना ऋण स्वीकृति की तिथि से किया जायेगा। परिवार का एक ही व्यक्ति लाभ हेतु पात्र होगा। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे। सरकारी सेवा में योजित व्यक्ति का परिवार इस योजना के लिए पात्र नही होगें।

आवश्यक दस्तावेज :
आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता का विवरण (आवेदक के पास खाता नम्बर न होने की दशा में पंजीकरण से पूर्व बैंक में खाता खोलना अनिवार्य होगा। राशन कार्ड (राशन कार्ड न होने की दशा में परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अपलोड करना होगा)

साख सुविधा/ऋण सुविधा :
लाभार्थियों को उद्यम विकास ऋण के तहत रू. तीन लाख तक ऋण विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सरकार द्वारा निर्धारित 05 प्रतिशत ब्याज की दर पर बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के दो किश्तों में प्रदान किया जायेगा। प्रथम बार रू. एक लाख तक का ऋण दिया जायेगा, जिसे प्रति माह किश्त के आधार पर 18 माह में चुकता करना होगा।सफलतापूर्वक ऋण अदा करने वाले, डिजिटल लेन-देन करने वाले तथा एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को पुनः रू दो लाख तक का ऋण मिलेगा, जिसे 30 माह में अदा करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को ब्याज अनुदान के रूप में बैंक द्वारा लिये जाने वाले अतिरिक्त 08 प्रतिशत तक ब्याज सीधे बैंकों को उपलब्ध कराया जायेगा। डिजिटल लेन-देन पर लाभ : लाभार्थियों को प्रति वैध लेन-देन पर एक रूपये की दर से 100 लेन-देन तक प्रति माह सरकार द्वारा लाभ डीबीटी आधार के माध्यम से पेमेंट ब्रिज सिस्टम द्वारा लाभार्थी के खाते में अन्तरित किया जायेगा।

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