(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलिया कलां(खीरी) लखीमपुर खीरी, 27 नवम्बर। जिले में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 11 ग्राम प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(छ) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डीएम ने नोटिस में उल्लेख किया है कि मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के निर्देशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए। डीएम, एसडीएम, डीपीआरओ, एडीओ (पं०) से लेकर बीडीओ स्तर तक पराली प्रबंधन, रोकथाम व जागरूकता पर लगातार बैठकें और अभियान चलाए गए।
इसके बावजूद इन ग्राम पंचायतों में पराली जलाने की घटनाएँ लगातार सामने आती रहीं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में धुआँ बढ़ा और बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। नोटिस में कहा गया है कि इसके बावजूद ग्राम प्रधानों द्वारा जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो उनकी लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाता है।
नोटिस में यह भी स्पष्ट है कि उप्र पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15(23) (स्वच्छता एवं चिकित्सा) तथा धारा 15(26) (प्रसूति एवं बाल विकास) के अंतर्गत ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, जिसका समुचित निर्वहन नहीं किया गया। इस आधार पर ग्राम प्रधानों को निरंतर कर्तव्यहीनता का दोषी मानते हुए नोटिस भेजा गया है।
डीएम ने सभी ग्राम प्रधानों से सात दिन के भीतर साक्ष्यों सहित जवाब मांगा गया है। निर्धारित समय में जवाब न देने की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 95(1)(छ) के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं, प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों को भी अनुदानित बीज से वंचित करने का निर्देश दिया है।
*इन ग्राम प्रधानों को भेजा नोटिस*
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पराली जलाने की घटनाओं पर जिम्मेदारी तय करते हुए ग्राम पंचायत दिलावरपुर के कादिर, बस्तौली के शिवपाल, हरदी की श्रीमती जागेश्वरी, इब्राहिमपुर ग्रन्ट की श्रीमती ममता वर्मा, गोगावा के श्रीकृष्ण, बग्घून की श्रीमती राजवती, मझगवा के नीरज, बंगलहा तकिया की श्रीमती शाइमा, इब्राहिमपुर कॉलोनी के मोतीलाल, ग्रन्ट नं.10 की श्रीमती विजय लक्ष्मी तथा कल्लुआ की श्रीमती रजनदीप कौर को नोटिस जारी किया है।
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