(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलिया कलां (खीरी)लखीमपुर खीरी, 23 अगस्त। उप जिलाधिकारी गोला युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि उप जिलाधिकारी न्यायालय, गोला गोकर्णनाथ में वाद संख्या T20241043031309 पर दिनांक 18 फरवरी 2025 को धारा 24 के तहत सीमांकन आदेशित किया गया था। आदेश के अनुपालन में प्रार्थी शमा शर्मा के प्रार्थना पत्रों पर राजस्व टीम द्वारा 23 अगस्त को सीमांकन की कार्रवाई कराई गई।

उन्होंने बताया कि सीमांकन के दौरान भूमि पर मीना देवी पत्नी उद्यन द्वारा छप्पर डालकर अस्थायी अतिक्रमण किया गया था। कई बार समझाने के बाद भी न मानने पर प्रशासन ने मौके पर अतिक्रमण हटवाया।

एसडीएम ने कहा कि कार्रवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि महिला आवासीय पट्टे हेतु पात्र है। ऐसे में तत्काल तहसील प्रशासन द्वारा एलएमसी का प्रस्ताव तैयार करवा कर उसे आवासीय पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही ब्लॉक बाकेगंज के बीडीओ से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए भी वार्ता की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में महिला ग्राम में ही अपनी बहन के घर रह रही हैं और मौके पर पूरी कार्रवाई शांति व सौहार्द के साथ संपन्न हुई।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *