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(ओम प्रकाश सुमन)
पलियाकलां- खीरी लखीमपुर 22 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों संग बैठक हुई। बैठक का संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंपलेट, पोस्टर आदि की प्रिंटिंग के लिए निर्धारित प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। कहा कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन है, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस संचालक किसी भी प्रकार के प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग के दौरान आयोग की गाइडलाइन का गंभीरता पूर्वक पालन करें। यदि गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और नियम विरुद्ध तरीके से पंपलेट पोस्टर आदि का प्रकाशन किया गया तो कठोरतम कार्यवाही होगी।
सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान ऐसे पंपलेट और पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं हो सकेगा, जिस पर इसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो, इसके साथ-साथ प्रकाशक की पहचान सुनिश्चित कराने के लिए प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र भी देना होगा। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘क’ का सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर सम्बंधित अधिकारी एवं प्रिंटिंग प्रेस स्वामी मौजूद रहे।
एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य यह है कि धर्म, वंश, जाति अथवा समुदाय के विरुद्ध ऐसी अपील जो अवैध, आपराधिक एवं आपत्तिजनक हो तो ऐसा करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। बैठक में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, बड़ी संख्या में प्रिंटिंग प्रेस स्वामी मौजूद रहे।