पलिया कलां (खीरी)लखीमपुर खीरी 22 अक्टूबर धान/ गन्ने की पराली जलाने की घटनाओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत बुधवार को पराली जलाने के मामले में विभिन्न गाँवों यथा-बलेरा,रामनगर , बेलडांडी मे एस डी एम डाक्टर अवनीश कुमार द्वारा जगह जगह बैठक आयोजित की गई तथा पराली न जलाने की अपील की गई तथा पराली जलाने की घटना के दोषी 05 किसानों पर 15000जुर्माना, 107/116 की कार्यवाही करते हुए सट्टे को निलंबन किया गया।
अपील की गई एवं किसानों को बताया गया कि पराली जलाने की घटनाओं को दिन या रात के अँधेरे मे करके छिपाया नहीं जा सकता क्योंकि इसकी निगरानी आसमान में घूम रहे सेटेलाइट द्वारा की जाती हैं जो कि किसी भी पराली जलने के स्थान की लोकेशन लेकर प्रशासन को भेज देता है और अधिकारी उसी लोकेशन से सीधे पराली जलाने वाले के खेत पर पहुंच जाते है
एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तहसील क्षेत्र के अलग-अलग गांव में दस्तक देकर पराली जलाने के दुष्प्रभाव बता रहे हैं। अफसरो ने ग्रामीणों को बताया कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का उपयोग अनिवार्य रूप से हो तथा उक्त व्यवस्था बगैर कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर चलते हुयी मिले तो उसको तत्काल सीज करते हुये कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्च पर सुपर स्ट्रा-मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाये। इस दौरान ग्रामीण विशेष कर किसानों को पराली न जलाने का संकल्प दिलाया गया।