पलिया कलां (खीरी)अपने रेलवे स्टेशन तथा नानपारा मैलानी रेल प्रखंड को मीटर गेज से ब्रॉडगेज के आमान परिवर्तन के सर्वे में शामिल कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंड पीठ- लखनऊ के आदेश दिनांक 10-09-2025 के अनुक्रम में प्रभावित पक्ष अपना शिकायती पत्र विपक्षी संख्या 03 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण प्रभाग पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एवं विपक्षी संख्या 04 महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के समक्ष प्रेषित कर सकते हैं। जिस पर उन्हें 4 माह में निर्णय लेना है। अकेले में बैठकर आप स्वयं विचार करें माँ तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है; पूर्व में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नानपारा-मैलानी रेल प्रखंड पर यात्री गाड़ियों का संचालन सदैव के लिए निर्णय लेने के बाद (टॉय ट्रेन /खिलौना ट्रेन) चलाई भी जा चुकी है ।*अप्रैल 2026 से मीटर गेज की रेलगाड़ी जो नाम मात्र के लिए चल रही थी वह भी कल पुर्जों, इंजन, बोगी के अभाव में बंद हो जायेगी इसकी सूचना दिनांक 26-04-2025 को मुख्य कारखाना प्रबंधक इज़्ज़त नगर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है।
हमारे पास ऐसा रास्ता नहीं बचा की जनता की शिकायत रेलवे स्टेशन बंद करने के संदर्भ में तथा नये सर्वे में उसके स्टेशन को शामिल करने हेतु कोई सुन सके। जनता की शिकायत यह है की नान पारा से मैलानी के बीच में मिहीपुरवा, मुर्तिहा, निशानगाड़ा बिछिया, मंझरापूरब, खैरटिया , तिकुनिया, बेलरायां, पलिया कलां रेलवे स्टेशन/खंड को जो मीटर गेज से ब्रॉडगेज बदलने से बाहर रखा जा रहा है उसमें न्यायालय के आदेश के क्रम में हमको जो अपनी शिकायत प्रेषित करने का अवसर प्राप्त हुआ है उसमें प्रभावित हो रही संबंधित स्टेशनों की जनता अपने रेलवे स्टेशनों को बचाने के लिए अपनी शिकायत”प्रार्थना पत्र”के द्वारा पंजीकृत डाक से विपक्षी संख्या 3 व 4 को तत्काल प्रेषित करें। क्योंकि समय बीतने के बाद में न्यायालय में भी स्टेशन बंद हो जाते हैं तो जनता का पक्ष कमजोर होगा। यदि संबधित स्टेशनों की हज़ारों रजिस्ट्रियाँ उनको प्रेषित होंगी तो वे भी जन हित में फैसला लेने को बाध्य होंगे क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। रेल प्रखंड का निर्णय कई जनपदों की करीब 30 विधानसभा के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा, अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और व्हाटसप् पर ही ज्ञान बांटते रहे तो बाद में कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि रेलवे बोर्ड/मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने मैलानी नान पारा रेल प्रखंड पर रायबोझा से भीरा टॉय ट्रेन (खिलौना रेलगाड़ी) चलाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए हमें अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या 3 व 4 पर आमान परिवर्तन के सर्वे में शामिल करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में पंजीकृत पत्र भेज कर अपने पक्ष को मजबूत करके व्यापक जनहित में ब्रॉडगेज रेलवे चलाने की लडाई जीतने का यह बहुत बड़ा जो कानूनी हथियार जो मिला है उसको न गवाएं। वरना बाद में पश्चाताप करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा 2007 से 2021 के मध्य वन्य जीव जंतु संरक्षण के याचियों द्वारा दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में चले विवाद के कारण ही यहाँ से रेल लाइन हटाने तथा खिलौना ट्रेन चलाने का निर्णय जो की लिया गया है। उसको हमारे अधिक संख्या में भेजे जाने वाले पंजीकृत शिकायती पत्र पलट सकेंगे बाकी नेता नगरी से कुछ होने वाला नहीं है। नेता नगरी से अगर कुछ होता तो 500 साल की लडाई का फैसला भी अदालत का निर्णय होने के बाद जनता के पक्ष मे हो गया था
ये मामला भी प्रभावित जनता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-09-2025 के आदेश के अनुपालन में लाखों की संख्या में शिकायती प्रार्थना पत्र यदि संबंधित सुनवाई अधिकारी विपक्षी संख्या 3 व 4 के पास पहुंचेंगे तो उन्हें भी व्यापक जनहित में आमान परिवर्तन यूनिगेज परियोजना मीटरगेज से ब्रॉडगेज में करने हेतु निर्णय लेना पड़ेगा, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अपनी शिकायत पंजीकृत पत्र के माध्यम से बिना समय गंवाये तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।