(ओमप्रकाश ‘सुमन’)
पलियाकलां– (खीरी) अपात्रों को आवास देने और उनसे वसूली न करने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी वीरेश शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। ब्लॉक मुख्यालय से अटैच करते हुए पूरे मामले की जांच खंड विकास अधिकारी को सौंपी गई है।
पलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत निबुआ बोझ में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन परियोजना निदेशक शोभनाथ चौरसिया ने किया था। सत्यापन में पता चला कि ग्राम पंचायत निबुआबोझ में दो और पलियाकलां में एक लाभार्थी अपात्र होने के बाद भी उनका आवास स्वीकृत कर धनराशि भी जारी करा दी गई है।
निबुआ बोझ सुरेश कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद लाभार्थी सुरेश कुमार दिव्यांग को मकान स्वीकृत करते हुए 1,10000 रुपए दिए गए हैं दो भाई के परिवार में दो कमरे बरामदा सहित पक्का मकान बना है। दूसरे मामले में हसीन बानो पत्नी शफीक अहमद का आवास स्वीकृत के साथ ₹40,000 दिए गए हैं ग्राम बमनगर में पहले से दो कमरों का पक्का मकान बना हुआ है। तीसरा मामला नंदलाल पुत्र श्री राम ग्राम पंचायत अतरिया का निवासी है वहां उसका मकान बना हुआ है पुनः ग्राम पंचायत पलिया में फर्जी तरीके से आवास का लाभ दिया गया है 1,20,000 रुपए आवास के लिए निर्गत किए गए हैं।