पलियाकलां- (खीरी)एग्रीस्टेट योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसान पीएम सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।
उप जिलाधिकारी पलिया रत्नाकर मिश्रा नेकिसानों से अपील की है कि नजदीकी जनसेवा केंद्र द्वारा अथवा अपने क्षेत्र के लेखपाल द्वारा, अथवा स्वयं अपनी फार्मर रजिस्ट्री की तैयार करा लें। फार्मर रजिस्ट्री ही कराने के लिए आधार कार्ड, आधार के से लिंक मोबाइल नंबर व कृषक का की कोई भी एक खतौनी की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि पर फार्मर रजिस्ट्री कराने से कृषकों को मद फसली ऋण एवं केसीसी ऋण के उनकी जोत के आधार पर बैंकों में आवेदन करने पर उसी दिन स्वीकृत हो जाएगा। कृषक अपनी जमीन की आवश्यकता के अनुसार अनुदान पर उर्वरक क्रय कर सकेंगे। अपनी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।
प्राकृतिक आपदा आने पर फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति फसल बीमा योजना एवं आपदा राहत से प्राप्त कर सकेंगे। गन्ना पर्ची आसानी से जारी होंगी। कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जमीन की फार्मर आईडी तैयार होगी, जिससे कृषकों को अपनी जमीन संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की माह मार्च के बाद मिलने वाली समस्त किस्तें प्राप्त हो. सकेंगी।