(ओमप्रकाश ‘सुमन’)
पलियाकलां- (खीरी) मोहम्मदी, सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप लोग प्लॉट क्रय करते समय यह परीक्षण अवश्य कर ले की जिस प्लाट का क्रय कर रहे हैं उस भूमि की धारा-80 (अकृषिक) व नक्शा पास है अगर किसी भूमि की धारा-80 व नक्शा पास नहीं है तो किसी भी दशा में उनके प्लाटों को बिल्कुल न खरीदें उक्त के साथ क्रय करते समय ध्यान रखें कि उसे प्लाटिंग में नाली,बिजली, सड़क, पानी का कार्य पूर्ण है जिसका पूर्ण दायित्व प्लॉट डेवलपर का होता है अगर इस प्रकार की व्यवस्था पूर्ण नहीं पाई जाती है तो प्लॉट न खरीदे पूरा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही प्लॉट खरीदे अगर उपरोक्त से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।सूचना जनहित में जारी।