(ओमप्रकाश ‘सुमन’)
पलियाकलां- (खीरी)लखीमपुर 02दिसंबर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं सै० माऊज बिन आसिम, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर-खीरी के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2024 द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
नोडल अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव योगेश कुमार यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवं जल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद ) राजस्व वाद, पारिवारिक वाद, व्यवहारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद / प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारित किये जायेंगे। जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाये। समस्त वादकारियों से अपील करते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कि 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।