पलिया कलां (खीरी) लखीमपुर खीरी, 04 नवंबर। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 06 नवंबर से 30 नवंबर तक कराया जाएगा। डीएसओ सीमा त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल दिया जाएगा। उचित दर की दुकानों पर वितरण सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो से शाम छह बजे तक होगा। कार्डधारक वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे।
वितरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है। अंतिम दिन आधार प्रमाणीकरण नहीं होने की स्थिति में मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। डीएसओ ने राशनकार्ड के जिन सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, उनसे नजदीकी कोटे की दुकान पर पहुंचकर तत्काल ई-केवाईसी कराने की अपील की है।
*कोटे की दुकानों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड*
अंत्योदय राशनकार्ड धारकों और छह या इससे अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में भी कोटेदार सहयोग करेंगे।
*महिलाओं को समूहों से जोड़ने की पहल*
ग्रामीण क्षेत्रों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र गृहस्थी महिला सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की पहल की गई है। इसके लिए महिलाओं से राशन लेते समय आधार कार्ड की मूल प्रति अथवा छायाप्रति साथ लाने की अपील की गई है।
*शिकायत पर होगी कार्रवाई*
खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा असुविधा होने पर कार्डधारक उचित दर दुकान पर तैनात नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, संबंधित उप जिलाधिकारी अथवा जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।