(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलिया कलां(खीरी) लखीमपुर खीरी, 16 मार्च। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत लोग अपना वाहन ग्रामीण रूट पर लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से करार के बाद इन गाड़ियों को ग्रामीण रूट पर चलाया जा सकता है। इसके लिए लोग सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। एआरएम गीता सिंह ने कहा कि वाहन क्षमता 15-28 सीटर और गाड़ी का आयु अधिकतम आठ वर्ष होनी चाहिए। अनुबंध की अवधि 10 वर्ष, आवेदन शुल्क दो हजार रुपये, सिक्योरिटी पांच हजार रुपये प्रति वाहन और मासिक शुल्क 1500 रुपये निर्धारित है। उन्होंने कहा कि करार के बाद इन गाड़ियों के परमिट शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।

पूरी कमाई वाहन मालिक की होगी, जिसमें निर्धारित सीमा तक किराया वसूली का अधिकार होगा। मार्ग, फेरे और समय का निर्धारण भी वाहन मालिक करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चयन की प्रक्रिया 15 से 24 दिन में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावितों को राशि और बीमा देयता वाहन मालिक की होगी।

*डीएम की अध्यक्षता में होगा चयन*
योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। समिति में सीडीओ, एआरटीओ और एआरएम शामिल होंगे।

सीएम ग्राम परिवहन योजना’ से गांवों को मिलेगी रफ्तार, ब्लॉक-तहसील तक दौड़ेंगी छोटी बसें।
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जिले के दूरदराज गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ के जरिए अब ग्राम पंचायतों तक सीधी और सस्ती परिवहन सुविधा पहुंचाने की तैयारी है। योजना के तहत निजी बस संचालकों की मदद से ऐसे ग्रामीण मार्गों पर छोटे वाहन चलाए जाएंगे, जहां परिवहन निगम की बसें कम या बिल्कुल नहीं चलतीं। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों से ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी, सुरक्षित और नियमित परिवहन सेवा उपलब्ध हो। इसके लिए 15 से 28 सीट क्षमता वाली छोटी बसें ग्रामीण सड़कों पर दौड़ेंगे।

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