(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलिया कलां (खीरी)उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 04 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है।

1.वर्ष 2012 में थाना *मैलानी* जनपद खीरी पर *अभि0 शराफत अली पुत्र यासीन अली नि0 खरेहता थाना मैलानी जिला खीरी* के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित करने पर मु0अ0सं0 326/12 धारा 376/506 भादवि थाना मैलानी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ASJ-FTC खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 19.08.2025 को अभि0 *शराफत* उपरोक्त को *10 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास व 45,000/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।

2.वर्ष 2017 में थाना *कोतवाली सदर* जनपद खीरी पर *अभि0 मोहन कश्यप पुत्र भल्लू नि0 राजापुर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी* के द्वारा हत्या करने का प्रयास करने पर मु0अ0सं0 472/17 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय SPL/EC एक्ट खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 19.08.2025 को अभि0 *मोहन कश्यप* उपरोक्त को *08 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास व 1,000/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।

3.वर्ष 2017 में थाना *कोतवाली सदर* जनपद खीरी पर *अभि0 मोहन कश्यप पुत्र भल्लू नि0 राजापुर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी* के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस बरामद होना पर मु0अ0सं0 473/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय SPL/EC एक्ट खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 19.08.2025 को अभि0 *मोहन कश्यप* उपरोक्त को *03 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास व 1,000/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।

4.वर्ष 2000 में थाना *नीमगांव* जनपद खीरी पर *अभि0 राजेश उर्फ छोटकन्नू लोनिया पुत्र रामविलास नि0 लालपुर थाना लहरपुर जिला सीतापुर* के द्वारा रात्रि मे घर मे घुसकर चोरी की घटना कारित करने पर मु0अ0सं0 172/2000 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-04 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 19.08.2025 को अभि0 *राजेश* उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 2500/-रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *