(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलिया कलां (खीरी)लखीमपुर खीरी, 05 अगस्त। किसानों को राहत देते हुए भारत सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब ऋणी किसानों के लिए यह तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 अगस्त 2025 कर दी गई है, वहीं गैर ऋणी किसानों के लिए यह तिथि 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है।

जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि गैर ऋणी किसान अपना आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (IFSC कोड सहित) लेकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में जाकर निर्धारित प्रीमियम राशि जमा कर बीमा करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ऋणी किसान अपने बैंक से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी फसल का बीमा किया गया है या नहीं। यदि अब तक बीमा नहीं हुआ है तो तुरंत बैंक को सूचित कर बीमा कराएं। फसल बीमा के लिए इस वर्ष यूनिवर्सल सैम्पू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। अब तक 7000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

*ये फसलें होंगी बीमित*
किसान खरीफ सीजन की अधिसूचित फसलें जैसे कि धान, मक्का, उड़द और मूंगफली का बीमा करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोग, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरना, चक्रवात या बेमौसम वर्षा से फसल को क्षति होने पर किसानों को बीमा लाभ मिलेगा।
यह योजना फसल की असफल बुवाई से लेकर कटाई के बाद खेत में सुखाई तक की अवधि में नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करती है।

*सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर*
योजना के तहत बीमित किसान आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देकर क्लेम प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल कर योजना से जुड़ी अन्य जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला कृषि अधिकारी ने अपील की है कि जनपद के समस्त किसान अधिक से अधिक संख्या में इस योजना से जुड़कर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाव सुनिश्चित करें।

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