पलियाकलां (खीरी) प्राप्त जानकारी के अनुसार*यूपी सरकार ने निकायों के काम कराने के अधिकार बढ़ाए*नगर पंचायत 1 करोड़ और पालिका परिषद को 2 करोड़ तक के काम स्वंय कराने की अनुमति पहले 40 लाख तक के काम ही अपने स्तर पर दे सकते थे निकाय में गड़बड़ी पाए जाने पर 50% ठेकेदार शेष अधिकारियों से होगी वसूली प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभियान में जारी किए निर्देश अधिकार बढ़ाने के साथ ही गड़बड़ी पर वसूली की भी व्यवस्था 35% अवर अभियंता, 10% सहायक और 5% अधिशासी अभियंता से होगी वसूली ।3.75 मीटर तक चौड़ी सड़के ही टाइल्स की बनेगीजल निकासी के काम में नगर निगम 10 करोड़ तक का काम कर सकेंगे नगर निगमों की 50 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ की गई।

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