(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां-)खीरी)लखीमपुर खीरी 11 सितंबर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 14 सितम्बर 2024 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं लक्ष्मी कान्त शुक्ल, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 सितम्बर द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।

नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव योगेश कुमार यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि के सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवं जल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद ) राजस्व वाद, पारिवारिक वाद, व्यवहारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद / प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारित कियेजायेंगे। जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाये। इसके अतिरिक्त समस्त वादकारियों से अपील है कि 14 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।

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